राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और वीकली ऑफ का लाभ दिया जाएगा। इसे लेकर श्रम विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग ने सभी डिपार्टमेंट, संभाग आयुक्त, कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कंपनी निर्देश न माने तो कर्मचारी कोर्ट की शरण ले सकेंगे।
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगम, मंडल, बिजली कंपनियों, दुग्ध सहित अन्य विभागों में कार्यरत 3.25 लाख ठेका श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि (पीएफ), साप्ताहिक अवकाश समेत सभी सुविधाएं मिलेंगी। श्रम विभाग ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग ने सभी विभागों, सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
निर्देश न माने कंपनी, तो कोर्ट जा सकेंगे कर्मचारी
गाइडलाइन में विभागों को नसीहत दी गई है कि इन कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देना अनिवार्य किया गया है। अगर कंपनी निर्देश न माने तो कर्मचारी कोर्ट जा सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। इस नए निर्देश से ठेका और आउटसोर्स कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
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