राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में रात 12 से सुबह 5 बजे तक पुलिस की गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाई गई है। इस दौरान आकस्मिक ड्यूटी, चेकिंग, घटनास्थल पर पहुंचने जैसी परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक वाहन संचालन पर रोक लगाया गया है। साथ ही लंबी दूरी की ड्यूटी पर जाने से पहले वाहन का फिटनेस, बीमा और ड्राइवर की स्वास्थ्य स्थिति को जांचना अनिवार्य किया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सागर सड़क हादसे में चार जवानों की मौत के बाद यह दिशा-निर्देश जारी किया हैं।

एमपी में पुलिस मुख्यालय ने रात में वाहन संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बेहद जरूरी कार्यों को छोड़कर यात्रा न कराई जाए। लंबी दूरी की ड्यूटी पर जाने से पहले गाड़ी की फिटनेस, बीमा और चालक की स्वास्थ्य स्थिति जांचे। लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाईयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम कराया जाए। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें: MP में बड़ा हादसा: भीषण सड़क हादसे में मुरैना बम स्क्वॉड के 4 जवानों की मौत, एक की हालत गंभीर

गाइडलाइन में यहां दी गई छूट

पूर्व के वर्षों में भी यह देखा गया है कि देर रात वाहन चालने में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ड्राइवर थक जाते हैं। इस वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन के लिए अधिकृत हो और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो। गाइडलाइन में कुछ छूट दी गई है। रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक विजिट, आकस्मिक परिस्थिति, घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता, अचानक कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने, आकस्मिक वीवीआईपी विजिट के लिए छूट रहेगी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H