शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत (Ramniwas Rawat) के लिए राहत भरी खबर है। उनकी सदस्य्ता समाप्त करने वाली याचिका को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है। उमंग सिंघार ने उनकी सदस्यता शून्य करने के लिए अर्जी लगाई थी। लेकिन वि.स. अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे निरस्त कर दिया।  

प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान, हिंदू औरतों को 4 बेटे पैदा करने की दी सलाह, कहा- फिगर मेंटेन कर रही औरतें, असम में 8-8 बच्चे पैदा कर रही महिलाएं

दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दल बदल कानून के तहत याचिका लगाकर उनकी सदस्यता शून्य करने की मांग की थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अर्जी निरस्त करते हुए कहा कि रामनिवास रावत ने 8 जुलाई को विधानसभा पद से खुद ही त्यागपत्र दिया था। इसलिए प्रकरण को समाप्त कर अर्जी को खारिज किया जाता है। 

मंत्री की PRO के सुसाइड का मामला: पूजा थापक के नायब तहसीलदार पति और सास फरार, संपत्ति होगी कुर्क

गौरतलब है कि उमंग सिंघार ने कांग्रेस के बागी रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका लगाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे पर फिलहाल फैसला नहीं लिया है। रामनिवास रावत के लिए यह फैसला राहत देने वाला है क्योंकि अगर उमंग सिंघार की याचिका स्वीकार हो जाती तो रावत  दल बदल कानून के तहत 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित हो सकते थे। 

MP के मंत्री से ठगी की कोशिश: BJP संगठन मंत्री का पीए बनकर मांगी रकम, कॉल आते ही पैसों की व्यवस्था करने में जुट गए माननीय, जानिए फिर क्या हुआ

श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल में बीजेपी जॉइन कर ली थी। हाल ही में रावत ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके चलते विजयपुर सीट रिक्त घोषित हो चुकी है। विजयपुर के उपचुनाव में बीजेपी से रामनिवास रावत का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। रावत के सामने कांग्रेस आदिवासी उम्मीदवार को उतार सकती है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m