राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए 10 टन की सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। व्यापारियों को सरकार को गेहूं स्टाक की जानकारी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर स्टॉक जब्त किया जाएगा।

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