राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद नर्सिंग काउंसिल को भंग करने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी जगह नर्सिंग कमीशन बनाया जाएगा।    

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बता दें कि वर्तमान में नर्सिंग काउंसिल में स्टाफ के नाम पर रजिस्ट्रार और अध्यक्ष दो ही सदस्य होते थे, लेकिन नर्सिंग कमीशन बनाए जाने के बाद स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। सरकार इस पर मंथन कर रही है, इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। 

क्या है नर्सिंग काउंसिल  

भारतीय नर्सिंग परिषद भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा संसद के भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के तहत किया गया था, ताकि नर्सों, दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुकों के लिए प्रशिक्षण का एक समान मानक स्थापित किया जा सके।

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मुख्य सचिव वीरा राणा ने नर्सिंग घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई का रिव्यू किया। उन्होंने एक हफ्ते में कार्रवाई का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके जवाब आने के बाद दोषी होने पर कार्रवाई होगी। हालांकि, सीएम  डॉ.मोहन यादव इस पर निर्णय लेंगे कि किस पर कार्रवाई होनी है।

NARSING GHTOLA

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