शब्बीर अहमद, भोपाल। एमपी बोर्ड परीक्षा ( mp board exam) 17 फरवरी से शुरू हो रही है। प्रदेश में करीब 20 लाख बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। इधर 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर राजधानी भोपाल में धारा 144 कल से लागू हो जाएगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ( Bhopal Collector Avinash Lavania) ने बोर्ड परीक्षा के दौरान धारा-144 लागू होने का आदेश मंगलवार देर रात जारी किया। राजधानी में धारा-144 17 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगी। इस दौरान डीजे बजाने पर भी कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र के आसपास हथियार और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
राजधानी भोपाल में कुल 104 केंद्रों पर परीक्षा होगी। कुल 104 परीक्षा केंद्रों में से 13 अतिसंवेदनशील और 6 सवेंदनशील सेंटर है। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने परीक्षा को देखते हुए जिले में 17 फरवरी से धारा-144 लागू होने का आदेश जारी किया है। इ, दौरान डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास हथियार और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।
निजी स्कूल संचालक फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को नहीं दे रहे प्रवेश पत्र
इधर परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले निजी स्कूलों मनमानी की शिकायत स्कूली शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूल छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों को सभी बच्चों को प्रवेश पत्र देने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं किया है, उन्हें भी प्रवेश पत्र दिए जाए। स्टूडेंट को प्रवेश पत्र नहीं देने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
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