मनीष जायसवाल, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से PM आवास योजना (PM Housing Scheme) में फर्जीवाड़ा मामला का सामने आया है। इस मामले में कलेक्टर ने 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जिसमें से 2 अस्थायी कर्मचारियों से राशि वसूली, 3 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकने, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य एक अन्य को काम से हटाने आदेश जारी किए है।
दरअसल, यह पूरा मामला नेपानगर नगर पालिका के वार्ड नंबर-15 का है। जहां तीन हितग्राही सरकारी जमीन की कूटरचित दस्तावेज पेश कर पीएम आवास योजना का लाभ लेने की शिकायत कलेक्टर को मिली थी। इस मामले की जांच के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल ने नगर पालिका में कार्यरत स्थाई और अस्थाई टोटल 8 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। जिसमें तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश मिश्रा, उपयंत्री प्रकाश बडवाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संभाग आयुक्त इंदौर को पत्र भेजे जाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेपानगर को निर्देशित किया गया है।
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इधर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर हितग्राहियों के नामांतरण में दोषी पाऐ जाने पर नगर पालिका में कार्यरत रघुनाथ जामुनकर, सुधाकर मालखेड़े और राजेंद्र ठोंबरे की वेतनवृद्धि रोकी गई है। नगर पालिका में ही कार्यरत दो अस्थाई कर्मचारी धनंजय महाजन और संजीव शुक्ला ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को दिलाया था। ऐसे में उनके खिलाफ कलेक्टर ने राशि वसूली के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुड्डी बाई साकेल को भी कार्य से हटाने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया है।
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