मोसीम तड़वी, बुरहानपुर। 4 साल की मासूम बहन के साथ रेप करने वाले आरोपी चचेरे भाई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने अक्टूबर 2020 में वारदात को अंजाम दिया था। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके पाटीदार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि 08 अक्टूबर 2020 को पीड़िता की मां घर पर काम कर रही थी। चार वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी राकेश आया और उसे गोद में उठाकर अपने घर की तरफ ले गया था। आधे घंटे बाद बालिका की रोने की आवाज सुनकर मां ने जब घर के बाहर आकर देखा तो बच्ची आरोपी के खेत की तरफ से रोते हुए आ रही थी, इसके बाद मां बेटी को गोद में उठाकर घर ले आई, लेकिन बच्ची रोते-रोते सो गई। अगले दिन बच्ची ने मां को बताया कि उसे प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है। जब मां ने देखा तो वहां सुजन थी, जब बच्ची से पूछने पर उसने बताया कि कल आरोपी राकेश ने खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।

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इसके बाद परिजन ने निम्बोंला थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376AB, 376(2)(च), 376(2)(i), 506 भादवि तथा धारा 5/6 पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। जिसकी विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध होने के कारण इस केस को गंभीर कटेगरी में रखा गया। आज न्यायाधीश आरके पाटीदार की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार अर्थदण्ड से दंडित किया।

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