मनीष कुमार, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कृषि विभाग की जमीन को काटकर कॉलोनी बनाने का बड़ा खेल सामने आया है। यहां बिना परमिशन अवैध कॉलोनी में लोगों को प्लॉट दिया जा रहा था। जिसकी शिकायत मिलते ही 2 कॉलोनियों में जेसीबी चलवाने वाली एसडीएम पल्लवी पौराणिक एक्शन में आ गई। उन्होंने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसी है जिसके बाद कॉलोनी काटने वाले खेत मालिक पर FIR दर्ज हो गई है। 

दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि मोहम्मदपुरा कोर्ट के पास कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी गई है। रास्तीपुरा निवासी अवैध कॉलोनाइजर हेमलाल माली ने बिना परमिशन कॉलोनी का निर्माण कर दिया था। आरोपी ने कई लोगों को प्लॉट भी बेच दिया जिसके बाद SDM पल्लवी पौराणिक ने दो अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलाई थी। 

195 कॉलोनियों हुई थी चिन्हित

पूर्व कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर राजस्व अमले ने जिलेभर में सर्वे कर कृषि भूमियों पर बिना अनुमति एवं एडडीएम डायवर्शन पर काटी जा रही कॉलोनियों का सर्वे किया था। बुरहानपुर राजस्व सीमा में 195 से अधिक कॉलोनियों अवैध मिलने के बाद भी कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रह गई थी। बड़ी कार्रवाई नहीं होने से कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद है। कृषि भूमियों पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। इनामी लालच देकर सस्ती किमतों में प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी तक कर रहे है।

लाइसेंस, डायवर्सन, प्रशासन की अनुमति जरूरी

कॉलोनी काटने के लिए एक कॉलोनाइजर का लाइसेंस, जमीन का डायवर्शन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास नक्शा, नजूल एनओसी, तहसीलदार, एसएलआर रिपोर्ट और कलेक्टर द्वारा जारी विकास मंजूरी होना जरूरी है, जबकि निगम एवं पंचायत से नक्शा पास होना चाहिए।

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