बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में तीन तलाक का मामला सामने आया है. मायके में रह रही पत्नी को पति ने वाट्सऐप पर मैसेज कर तलाक दे दिया है. महिला के परिजनों ने पति, सास, ससुर समेत ससुराल वालों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी थी. जिसके बाद FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट एफआईआर निरस्त करने की मांग को ठुकरा दिया और याचिका खारिज कर दी.
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जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के अनूपपुर निवासी मो. अख्तर अंसारी की शादी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी जरी नाज से निकाह हुई थी. जरी नाज ने अपने शौहर, जेठ, जेठानी और ससुर के खिलाफ खरसिया थाने में दहेज प्रताड़ना 498 ए और अमानत में खयानत 406 का अपराध दर्ज करवाया था.
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दर्ज अपराध में कहा गया कि उनके निकाह के बाद से ही शौहर और ससुराल के लोगों ने उन्हें लगातार उनके रूप रंग और दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं. जिसके बाद उसके पति मो. अख्तर वाट्सऐप के जरिए पत्नी को तीन तलाक भेज दिया. साथ ही दर्ज एफआईआर को निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाईं. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद एफआईआर निरस्त करने से मना कर याचिका खारिज कर दी.
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