भोपाल। मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग के 39 अधिकारियों को सहायक आयुक्त बनाया गया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया कि कार्यभार प्रभार दिये जाने का आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस/सूचना के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर संबंधित को उनके मूल पद पर वापस किया जा सकता है। यह प्रभार वर्तमान व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए दिया जा रहा है। इसे पदोन्नति/पदस्थापना न माना जाये।

आदेश में लिखा- विभागीय समिति की बैठक दिनांक 18/5/2023 को आयुक्त वाणिज्यकर की स्थापना के अंतर्गत विभाग के रिक्त पदों पर कनिष्ठ स्तर के पात्र अधिकारियों को उच्चतर पद नाम के साथ पदस्थ किए जाने का राज्य शासन द्वारा प्रशासकीय निर्णय लिया गया है, जिससे विभाग के प्रशासनिक तथा विधिक कार्यों का प्रभावी संपादन सुनिश्चित हो सकेगा। कार्यभार प्रभार दिए जाने का आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस सूचना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

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साथ ही उनको उनके मूल पद पर वापस किया जा सकता है और प्रभाव वर्तमान व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु दिया जा रहा है। इसे पदोन्नति पदस्थापना ना माना जाए। उच्चतर पदनाम के साथ पदस्थ अधिकारी का वेतनमान वही रहेगा जो उन्हें अपने वास्तविक कनिष्ठ पद पर प्राप्त हो रहा है उच्चतर पदनाम के कार्यकाल आधार पर उक्त पद की वरिष्ठता संबंधित अधिकारी को प्राप्त नहीं होगी।

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