कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने निगम कर्मचारी को प्रमोशन (promotion) देने को लेकर लगी याचिका मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ को तलब किया है. 12 जनवरी को हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया है. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (Class IV Employee) को चतुर्थ श्रेणी में ही प्रमोट कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि 12 जनवरी को नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ (Corporation Commissioner Ashish Vashisht) को हर हाल में हाई कोर्ट में हाजिर होना होगा. न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agrawal) की बेंच ने नगर निगम के हाका गैंग कर्मचारी लक्ष्मण बरुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए आशीष वशिष्ठ को न केवल तलब किया है, बल्कि सारे रिकॉर्ड और तैयारी के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है.

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याचिकाकर्ता लक्ष्मण बरुआ की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय (Advocate Dinesh Upadhyay) ने न्यायालय में बताया कि याचिकाकर्ता हाका गैंग कर्मचारी है. 2002 में हाका गैंग कर्मचारियों को वार्ड सुपरवाइजर क्लास 3 पोस्ट पर पदोन्नति दी गई थी, लेकिन उसे पदोन्नति ना देने के कारण उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने 2004 में आदेश दिया था कि जैसे ही पद उपलब्ध हो और प्रतिबंध खत्म हो याचिकाकर्ता को प्रमोशन दिया जाए.

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जिस के पालन में याचिकाकर्ता को नोटिस राइटर के पद पर पदोन्नति दी गई. जिसे हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी की नोटिस राइटर का पद चतुर्थ श्रेणी का पद है और चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदोन्नति देना नियम विरुद्ध है. आज सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए की हाका गैंग की प्रमोशन पोस्ट नोटिस राइटर है, लेकिन वे नियम बताने में असमर्थ रहे. इसलिए न्यायालय नगर निगम कमिश्नर को नियम के साथ व्यक्तिगत रूप से 12 जनवरी को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

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