शब्बीर अहमद, भोपाल। ‘MP में नो मास्क नो पेट्रोल’ का आदेश जारी होगा। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण ( corona infection in madhya pradesh)  में को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से इजाफा हो रहा है. बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश से 1320 नए मामले दर्ज किए गए हैं. बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दी है.  मास्क ना लगाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल में डालने के संकेत तक दिए हैं. साथ ही, अब मध्यप्रदेश में बगैर मास्क के पेट्रोल- डीजल भी नहीं (No mask no petrol in MP) मिलेंगे. 

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बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाइनलाइन का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त हिदायत दी है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि #Corona की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए उल्लंघन करने वालों को खुली जेल और मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

नो मास्क, नो पेट्रोल

वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में बगैर मास्क के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेंगे. नो मास्क, नो पेट्रोल का नियम फिर लागू होगा. गृहमंत्री ने बताया कि जल्द ही इसके लिए आदेश जारी करेंगे. गृहमंत्री  नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि जो पेट्रोल पंप संचालक इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

बता दें कि इससे पहले सरकार बढ़ते मामलों को देखकर नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है. विवाहिक समारोह में 250 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के भाग लेने की इजाजत दी है. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इसी तरह स्कूलों में भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पढ़ाई जारी रहेगी. प्रदेश में बड़े मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है.

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