बुरहानपुर/ बड़वानी/ भिंड।मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है .

दरअसल, तीन साल पहले खकनार थाना क्षेत्र के परेठा गांव में आरोपी युवक ने नाबालिग को घर से अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. किसी तरह आरोपी के चुंगल से छूटकर पीड़िता ने घर वालों को अपबीती बताई, जिसके बाद परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था. वहीं आज इस मामले में
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

गोलीकांड के दो आरोपी गिरफ्तार


इधर, बड़वानी के सेंधवा शहर में पुरानी रंजिश पर सिकंदर अली को गोली मारने वाले आरोपी शहबाज फकरु और अब्दुल रहुफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति के है. इनके खिलाफ पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं.

लूट और चोरी के आरोपी गिरफ्तार

भिंड में जिले की पुलिस को लूट और चोरियां के मामले में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर देहात थाना पुलिस ने एक लूट की वारदात और तीन अन्य बड़ी चोरियां की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से एक बंदूक समेत मशरूका बरामद किया है.

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