मुकेश सेन, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में युवती को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार (गैंग रेप) का मामला सामने आया है। बदमासों ने 25 साल की युवती को बंधक बनाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। सामूहिक बलात्कार मामला कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है। इस मामले का पुलिस आज खुलासा करेगी।

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने कोतवाली थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग एक माह पहले मैं टीकमगढ़ आई थी। अरविंद साहू से जान पहचान हो गई थी। अरविंद साहू ने मुझे किराए से मकान दिला दिया था। दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को रात लगभग 8 बजे राहुल यादव मोटरसाइकिल से कमरे पर आया और बोला कि अरविंद साहू ने अपनी साइट पर बुलाया है। मैं राहुल यादव के साथ साइट पर चली गई थी। साइट पर अरविंद साहू, राधे राय, राजा खरे, हल्कू रैकवार, कल्लू यादव बैठकर खा पी रहे थे। उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती निर्वस्त्र किया और मेरे साथ मारपीट कर बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य किया।

आरोपीगण अरविंद साहू, कल्लू यादव, राजा खरे, राधे राय, राहुल यादव तथा हल्कू रैकवार के विरुद्ध धारा 342, 294, 323, 376 (2) छ, 377 और 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लिया जा चुका है।

अमृतांशी जोशी, भोपाल। दुष्कर्म पीड़ित बेटी का आखिर न्याय मिल गया है। हैवान पिता को दुष्कर्म के मामले में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अदालत ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। सजा के साथ डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार 10 महीने पहले खजूरी सड़क थाना इलाके में घटना हुई थी। दुकान ले जाने के बहाने से बेटी के साथ पिता ने दुष्कर्म किया था। पत्नी के सवाल उठाने पर जान से मारने की धमकी दी थी।एक बार नहीं कई बार दुष्कर्म किया जा चुका था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार किया था। बेटी के पेट में दर्द की शिकायत और जांच के बाद भी कार्रवाई हुई थी।

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