मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में महिला को शराब पिलाकर लूट और फिर हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इधर इंदौर शहर के लसूड़िया थाना पुलिस ने फर्जी अपहरण का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।

लूट और हत्या आरोपियों आजीवन कारावास

न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। महिला को शराब पिलाकर लूट और फिर हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लोक अभियोजक ने बताया कि 19 अप्रैल 2020 ग्राम ओढेरा निवासी बजरिया के पति से कहासुनी होने के बाद बजरिया अपनी बिटिया के घर ग्राम पटना जाने के लिए अपने पास पैसे, पासबुक, आईडी कार्ड आदि लेकर कर शाम ग्राम सकरा पहुंची। जहां पहले से परिचित आरोपियों के साथ बैठकर पी और वहां से चली गई।

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20 अप्रैल 2020 की सुबह ग्राम पटना के रास्ते में खेत पर शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया था। इस बीच पुलिस ने आरोपियों का प्रमाणीकरण न्यायालय में पेश किया गया। आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने अपराध की धारा 302, 397, 201 के तहत आरोपी 43 वर्षीय सियाराम पुत्र पताली बैगा और 35 वर्षीय द्वारिका पुत्र भरत कोल को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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चंकी बाजपेयी, इंदौर। शहर के महालक्ष्मी नगर निवासी आकर्ष सिंह खुद का फर्जी अपहरण की साजिश रचने वाला निकाला। दरअसल युवक ने अपने दोस्तों के साथ भोपाल चला गया था। अपने ही परिजन को काॅल कर अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करना बताया और फिरौती की रकम 5 लाख रुपए मांगी। बात तय हुई कि 3 लाख साथियों को देगा और 2 लाख वह खुद के खर्चे के लिए रखेगा। मामले में पुलिस अपहृत और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अन्य युवकों को भी पकड़ा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

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