संजय विश्वकर्मा, उमरिया/ दिनेश शर्मा, सागर। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले (Umaria) में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश (Dead Body) मिली है। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक 17 जनवरी से घर से लापता (Missing) था। इधर सागर जिले (Sagar) में पति (Husband) की हत्या के आरोप में पत्नी (Wife) को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा (Punishment) सुनाई गई है।

17 जनवरी से लापता युवक का मिला शव

उमरिया जिले में एक लापता युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। नौरोजाबाद (Nowrozabad) निवासी युवक 17 जनवरी (January) से लापता था। जिसके गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने 18 जनवरी को नौरोजाबाद थाने में दर्ज कराई थी। वहीं आज ग्राम निपानिया में अरहर के खेत में शव मिला है।

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मोबाइल लोकेशन (Mobile Location) के आधार पर परिजन घटनास्थल तक पहुंचे। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले है। परिजनों सहित पुलिस ने हत्या (Murder) की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Post Mortem) के लिए भेज दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।

पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्रकैद की सजा

सागर जिले के रहली (Rehli) में वर्ष 2018 में 1-2 अगस्त (August) की दरमियानी रात नगरीय क्षेत्र वार्ड 8 स्थित गणेश मंदिर में मृतक राजेश दुबे निवासी नन्ही देवरी अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने आया था। इस दौरान पत्नी नमिता उर्फ अन्नू दुबे ने अपने ही पति राजेश की हत्या कर दी थी और अपने माता पिता के साथ मिलकर साक्ष्य छुपाये थे। इस मामले में शुक्रवार (Friday) को न्यायालय (Court) ने फैसला सुनाया।

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लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा धारा 302 के तहत आरोपी पत्नी नमिता दुबे को आजीवन कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में धारा 201 के तहत पिता राजकुमार शुक्ला और मां गीता शुक्ला को 4 साल, 5 माह 9 दिन की सजा सुनाई गई। दोनों की अवस्था काफी खराब होने के कारण न्यायालय द्वारा मानवीय संवेदना दिखाते हुए घटना दिनांक वर्ष 2018 से अब तक जेल में व्यतीत की सजा को पूर्ण अवधि मान लिया और सजा अवधि पूर्ण होने पर रिहा (Released) कर दिया है।

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