रेणु अग्रवाल, धार। Madhya Pradesh धार के भोजशाला (Bhojshala) में चल रहे एएसआई के सर्वे का आज 57वां दिन है। शुक्रवार होने के चलते आज दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे किया गया। वहीं मुस्लिम समाज अगले शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएगा।

शुक्रवार को भोजशाला परिसर में मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति है। इसी के तहत आज मुस्लिम समाज के लोग दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक भोजशाला में नमाज अदा की। वहीं नमाज के बाद मुस्लिम समाज के कमाल मौला मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल एक्सकैवेशन के लिए मना किया था, इसके बावजूद आदेश की अवेहलना हो रही है।

Dhar Bhojshala ASI Survey: 15 फीट के नीचे मिली तलवार को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया

जुल्फिकार ने कहाक कि मस्जिद के चारों तरफ खुदाई चल रही है, ब्रशिंग के नाम पर चारों तरफ खोदा जा रहा है। अभी भी हम मस्जिद से निकले हैं, उसमें आधे हिस्से में मुस्लिम समाज नमाज पढ़ने से वंचित रहा। हमने कई बार शासन-प्रशासन से मांग की है कि फिजिकल एक्सकैवेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ASI लगातार चारों तरफ खुदाई कर रही है। उन्होंने शासन प्रशासन से फिजिकल एक्सकैवेशन बंद करने की मांग की है। कहा कि अगले शुक्रवार को मुस्लिम समाज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएगा।

Dhar Bhojshala Survey: मिल रहे धार्मिक प्रमाण, दक्षिण की तरफ खंबे पर धनुषधारी भगवान राम खड़े दिखाई दे रहे

कमाल मौला मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर के बयान पर मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि जो भी विरोध हो, जो भी समाजजनों की बात हो, उनको रखने का पूरा अधिकार है। वह अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर क्यों काली पट्टी पहनना काले कपड़े पहनना किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप काली पट्टी नहीं बांध सकते, विरोध स्वरूप वह चीज कर सकते हैं। समाज जन एक जुट और एक साथ है।

4 जून को नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री! राहुल गांधी का फेक वीडियो वायरल, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

अब्दुल समद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की अवेहलना तो बहुत दिनों से हो रही है। हम समय-समय पर इसका विरोध भी लिखित-मौखिक सभी अधिकारियों, कोर्ट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, उसमें हमारे वकील लगे हुए हैं। जो भी आदेश आएगा वह हमको मान्य होगा। आदेश के तहत जो काम हो रहा है, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H