रेणु अग्रवाल, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले की गंधवानी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार को शराब परिवहन मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर दी और अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर को दी है। HC ने मामले में सारे प्रोसिडिंग और अनुसंधान पर स्टे लगा दिया है।
दरअसल, बीती रात FST टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंगार के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी हाईकोर्ट के शराण में गए थे। जहां से उन्हें 21 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। इससे कांग्रेस प्रत्याशी की चुनाव में सक्रियता और प्रचार-प्रसार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
Election Breaking: कांग्रेस प्रत्याशी पर FIR दर्ज, प्रचार वाहन में मिली अवैध शराब की पेटियां
मामले में एडवोकेट जयश गुरनानी ने बताया, गंधवानी थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि प्रचार वाहन में उनका ड्राइवर अवैध रूप से लेकर जा रहा था। इस पूरे मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 482 सीआरपीसी के तहत और उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें न्यायालय से राहत मिली है। अब कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
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