रेणु अग्रवाल, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी हंसा की खदान को सील कर दिया है। लीज रद्द होने के बाद भी खनन जारी था। जिस वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान टीम को मौके पर कोई सुरक्षा इंतजाम भी नहीं मिला।
जानकारी के मुताबिक, तहसील धरमपुरी के ग्राम बगवान्या में हंसा पति पांचीलाल मेड़ा के नाम पर खदान 11 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2029 स्वीकृत हुआ था। लेकिन कुछ दिनों से अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद कलेक्टर ने 7 मई को खदान का लीज रद्द कर दिया था। इसके बाद भी पूर्व विधायक खदान का संचालन कर रहे थे। वो इस खदान से गिट्टी निकालने का काम कर रहे थे।
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ऐसे में आज खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए खदान को सील कर दिया। इसके अलावा क्रेशर मशीन को भी सील किया गया है। इस मामले में खनिज अधिकारी ने बताया कि विभिन्न अनियमित्ताओं के कारण खदान को निरस्त किया गया था। लेकिन मौके पर काम किया जा रहा था। इसी कारण खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने खदान को सील किया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है।
तीन लाख का होगा जुर्माना
नर्मदा क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन की सूचना पर खनिज विभाग की एक टीम ने औधोगिक नगरी पीथमपुर सहित धरमपुरी क्षेत्र में कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी संदेश पिपलोदिया ग्राम कोठडा पहुंचे, जहां पर अवैध परिवहन, ओवरलोड, उत्खनन को लेकर 1 डंपर, 1 जेसीबी, दो टैक्टर टाली को जब्त करते हुए संजय जलाशय चौकी और धरमपुरी थाने पर पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इन वाहनों के खिलाफ मप्र खनिज 2022 के नियमों के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। वाहन संचालकों से करीब 3 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा।
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