दीपक ताम्रकार, डिंडोरी। मध्यप्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश हिदातुल्ला खान ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सरकारी शिक्षक और उसकी पत्नी को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को डिंडोरी जेल भेज दिया गया है।

दरअसल, डिंडोरी थाना के सिविल लाइन निवासी आरोपी ललित पारधी व्याख्याता शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और पत्नी दीप्ति पारधी तत्कालीन शिक्षक सरस्वती शिशु मंदिर जिनके विरुद्ध धारा 420, 420/34, 468, 468/34, 469, 469/34 के तहत आरोप था कि 20 मार्च 2010 को शिक्षक पति पत्नी ने 12वीं क्लास की वाणिज्य संकाय ‘बुक कीपिंग एंड अकॉउंटेसी’ की दी गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिखे हुए भीतरी पृष्ठ को फाड़कर उसे बदलकर खाली पन्ना स्टेचिंग कर फेल कराने के उद्देश्य से बेईमानी पूर्वक छल किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया।

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छात्रों के कोचिंग नहीं लेने पर रची साजिश

न्यायालय ने माना कि दोनों आरोपियों ने छात्र-छात्राओं को ट्यूशन न लेने के चलते फेल किया। जिसके चलते सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के छात्र-छात्राएं एक विषय मे पूरक हुए। जबकि छात्रों का वर्ष 2010 में परीक्षा केंद्र कस्तूरबा कन्या शाला था और आरोपी शिक्षक ललित पारधी केंद्राध्यक्ष एवं स्ट्रांग रूम प्रभारी थे। वहीं आरोपी ललित पारधी की पत्नी दीप्ति पारधी सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षिका रही।

न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश ने इस मामले में अभियोजन साक्ष्‍यों के आधार पर आरोपी ललित पारधी पिता बी.आर. पारधी उम्र 54 वर्ष और आरोपिया दीप्‍ति पारधी पति ललित पारधी उम्र 51 वर्ष दोनों को दोषी पाते हुए धारा 420 सहपठित धारा 343 के अपराध के लिए प्रत्‍येक आरोपी को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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साथ ही धारा 468 सहपठित धारा 343 के अपराध के लिए प्रत्‍येक आरोपी को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 469 सहपठित धारा 343 के अपराध के लिए प्रत्‍येक आरोपी को 02-02 वर्ष सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर प्रत्‍येक अपराध धारा के अंतर्गत 06-06 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। इस मामले में अभियोजन की ओर से डिंडोरी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. दुबे ने सशक्‍त संचालन किया।

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