शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी नए दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं (कार्यकर्ताओं) के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके पहले भी पीसीसी द्वारा प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया गया था। कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर उठने के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया था। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक जो कार्यकर्ताओं जिस वार्ड का निवासी हैं वो वहीं से पार्षद का चुनाव लड़ेगा। अपना वार्ड छोड़कर मन पसंद वार्ड में चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

मप्र नगरीय निकाय चुनाव - mp urban body elections

इससे कांग्रेस में दूसरे वार्ड से टिकट मांग रहे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। पीसीसी की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत जिस वार्ड के मतदाता है उसे उसी वार्ड से टिकट मिलेगा। इस संबंध में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नए निर्देश दिए हैं। नए निर्देश के तहत किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तन नहीं होगा। इस नए नियम से कई दिग्गज पूर्व पार्षदों को बड़ा झटका लगा है। अब इसी के साथ कह सकेंगे कि कांग्रेस में नहीं चलेंगे बाहरी प्रत्याशी। नई गाइडलाइन सभी निकायों के लिए जारी की गई है।

बात दें कि बाहरी दावेदारों के विरोध पर कांग्रेस में भोपाल और इंदौर में लात घूसें चल चुके हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ को प्रदेशभर से बाहरी प्रत्याशियों के विरोध की शिकायतें मिल रही थी।

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