अमृतांशी जोशी,भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। कलेक्टर और एसपी को सख्ती से आचरण संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर और एसपी (SP) को एक साथ भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कंट्रोल रूम एवं शिकायत निवारण सेल की स्थापना करें। निर्वाचन की महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी जरूर करवायें।

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन-पत्र ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि शस्त्र लायसेंस निलंबन, सम्पत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण और सीआरपीसी के अंतर्गत प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करे। धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर उसका पालन सुनिश्चित करायें। अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही प्रभावी ढंग से करें। 18 जुलाई को पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि स्टेंडिंग कमेटी की बैठक समय-समय पर जरूर करें।ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीसीटीवी निगरानी आदि के संबंध में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दें।

इसी कड़ी में पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर ने भी ‘सख़्त गाइडलाइन’ जारी की है। इस बार चुनाव में सोशल मीडिया पर ज़िला टीम की कड़ी नज़र की ख़ास तैयारियां की गई है। धार्मिक आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाले संदेश फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो पर टीम की ख़ास नज़र होंगी। धार्मिक, सामाजिक और जातिगत भावना भड़काने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज होगा। विवादित पोस्ट पर कॉमेंट, लाइक्स शेयर या फॉरवर्ड करने पर ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है।

कलेक्टर ने सभी ग्रुप के एडमिन को ग्रुप में चल रही गतिविधियों पर निगाह रखने के निर्देश दिए है। बंदूक धारदार हथियार से लेकर लाठी रखने तक पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखे आतिशबाज़ी और तेज आवाज़ वाले विस्फोटक पर भी पूरी तरह प्रतिबंध सरकारी वाहनों का प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे मंत्री,नेता, विधायक, कलेक्टर, केंद्र शासन को राज्य शासन के विभागों में कार्यरत रिटायर्ड अफ़सर कर्मचारी के राज्य शासन के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों, बैंक गाड़ियों के लिए स्वीकृत लाइसेंस को छोड़कर ज़िले के सभी लाइसेंस निलंबित किए गए। निर्वाचन प्रक्रिया तक निलम्बित लाइसेंस रहेंगे।

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