कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) शहर के बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड मामले में विशेष न्यायालय ने 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जनक गंज पुलिस ने 29 फरवरी 2016 को हुए एक चौहरे हत्याकांड में मामला दर्ज किया था। पारिवारिक विवाद और संपत्ति में कथित रूप से हिस्सेदार बनने पर दो महिलाओं और दो बच्चियों की हत्या करके उनकी लाशों को अलग-अलग स्थानों पर जनक गंज और बहोड़ापुर क्षेत्र में डाल दिया गया था।

यह घटना 28 फरवरी 2016 की है। पुलिस ने 29 फरवरी को इन लाशों को बरामद किया था। जिनकी पहचान बाद में रिंकी गोस्वामी, ईश्वरी देवी, मानवी और चेतना गोस्वामी के रूप में हुई। उन्हें लाठी-डंडों से मारपीट कर मौत के घाट उतारा गया था। अपर लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में महेश गोस्वामी, दीपक गोस्वामी, देवेंद्र गोस्वामी, विजय उर्फ ब्रजकिशोर गोस्वामी, गंगा बाई, उमा गोस्वामी, सुरभि गोस्वामी को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा से दंडित किया है।

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लाठी से पीट-पीटकर उतारा था मौत के घाट

अभियोजन के मुताबिक मुख्य आरोपी महेश गोस्वामी ने अपने सनशाइन टावर वाले मकान पर जनक गंज इलाके में इन सभी को बुलाया था और रात को तेज आवाज में डेक बजाकर इन सभी आरोपियों ने उन पर लाठी डंडे से कातिलाना हमला किया था। आरोपी इन महिलाओं को तब तक मारते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरू नहीं उड़ गए। इनमें जीवाजी गंज में मुन्ना हलवाई की गली में बोरी बंद एक महिला की लाश मिली थी। इसके बाद बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आरआर टावर इलाके में भी बोरी में महिला की लाश मिली। इसके अलावा रेलवे फाटक आदर्श मिल रोड पर भी यह प्लास्टिक की कट्टी में बच्ची की लाश बरामद की गई।

बोरियों में बंद कर अलग अलग स्थानों पर फेंकी लाश

पुलिस ने जनक गंज थाने में इन हत्याओं का मुकदमा दर्ज किया। सबूत छुपाने के लिए आरोपियों ने इन सभी की लाशों को बोरियों में बंद करके उसे रात में ही अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका रिंकी गोस्वामी की बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा एक आरोपी महेश गोस्वामी के पिता पूरन गोस्वामी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।

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एक ही परिवार के हैं आरोपी

इस मामले में अनुसंधान के बाद महेश और अन्य आरोपियों को नामजद किया गया और उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। यह सभी एक ही परिवार के लोग हैं। खास बात यह भी है कि रिंकी नामक महिला ने अपने फूफा यानी आरोपी महेश के पिता के खिलाफ बेटी के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था।

ऐसे पहुंचे आरोपियों तक पुलिस के हाथ

रिंकी का यह भी कहना था कि अचल संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। इन्हीं घटनाओं को लेकर महेश गोस्वामी मृतका रिंकी से रंजिश रखने लगा था। उसने रिंकी उसकी ईश्वरी देवी और बच्चियों मानवी और चेतना को राजीनामे की बात करने के लिए अपने सनशाइन टावर स्थित मकान पर बुलाया था। रात के समय उनकी नृशंस हत्या करके सभी की लाशों को ठिकाने लगा दिया था। कुछ गोपनीय सूत्रों ने पुलिस को इस हत्याकांड के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। जिसके आधार पर महेश और उसके परिवार के लोगों को पकड़ा गया था।

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