कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर युवती के द्वारा रील्स बनाने के बाद कलेक्टर ने रील्स, वीडियो, फोटोग्राफी करने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। 

कलेक्ट्रेट की सीढ़ी पर रील्स: कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए निर्देश, VIDEO शूट से जुड़ी एडवाइजरी जारी, पुलिस ने युवती को भेजा नोटिस

युवती का रील्स हुआ था वायरल 

दरअसल सोशल मीडिया पर ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर शूट किया गया एक वीडियो वायरल हुआ था । 1 मिनट 8 सेकेंड के इस वीडियो में एक युवती हिंदी फिल्म के गीत “टिप टिप बरसा पानी” के बोल पर थिरकती नजर आई। वायरल वीडियो में एक टिकर लगा है, जिस पर शहर के ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखे हैं, फोर्ट, बैजताल, इटालियन गार्डन और इनके आगे क्रॉस लगा है। इसके बाद टिकर पर लिखा है सीधा कलेक्टोरेट। इस टिकर के अलग अलग मायने निकाले गए। फोर्ट, बैजताल और इटालियन गार्डन नहीं अब सीधे कलेक्टोरेट पर डांस कीजिए। 

 कलेक्ट्रेट के सामने अश्लील डांस: “टिप टिप बरसा पानी” सॉन्ग पर युवती ने लगाए जमकर ठुमके, VIDEO वायरल

एक्शन में आया प्रशासन 

युवती की रील्स वायरल होने के बाद सायबर पुलिस ने सोशल मीडिया आईडी के जरिये युवती की पहचान कामिनी पाराशर के रूप में की। वहीं पुलिस ने ईमेल के जरिए कामिनी को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि कामिनी ने लाइक कमेंट की चाहत में कलेक्ट्रेट की सीढ़ी पर रील बनाई थी। वहीं इस मामले में कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में वीडियो शूट से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है। साथ ही एसपी धर्मवीर सिंह को कार्रवाई के लिए भी निर्देश किया है।

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