कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मप्र की ग्वालियर जिला न्यायालय (Gwalior District Court) ने कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट (Kamla Raje Charitable Trust) का आवेदन स्वीकार किया है। कमलाराजे ट्रस्ट द्वारा एजी ऑफिस पुल की जमीन के मुआवजा मामले में जिला न्यायाधीश ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने सिंधिया और परिजनों सहित छह ट्रस्टियों को 12 मई तक पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।

कमलाराजे चैरिटेबल ट्रस्ट ने शासन से सात करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। एजी ऑफिस पुल की जमीन का मुआवजा लेने के लिए दावा पेश किया है। जिसे पेश करने के लिए सिंधिया ने ट्रस्ट के सचिव विजय सिंह फालके को अधिकृत किया था, लेकिन दावा सचिव के नाम से नहीं चल सकता है। कोर्ट की आपत्ति के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, महाआर्यमन, मृणालिनी सिंह, के भास्करन ने दावे में पक्षकार बनने के लिए आवेदन पेश कर दिया है।

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न्यायालय में ट्रस्ट का पंजीयन पेश नहीं किया। ट्रस्ट के वारिशान भी नहीं बताए हैं। ट्रस्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया कि छह ही लोग हैं, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना है। कोर्ट ने पक्षकार बनाने के लिए पेश किए आवेदन को स्वीकार कर लिया। 12 मई को हस्ताक्षर के लिए बुलाया है। हस्ताक्षर के लिए खुद भी आ सकता हैं, या किसी को अधिकृत कर हस्ताक्षर करा सकते हैं।

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