कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बहुचर्चित अजय गुप्ता मर्डर केस में फैसला आ गया है। स्पेशल कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपियों ने लूट के दौरान कोरोबारी अजय को गोली मारी थी। जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

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दरअसल, 2018 में बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित सुदर्शन कोल्ड स्टोरेज के पास आरोपियों ने अजय गुप्ता को गोली मारकर 60 लाख नकद लूट लिए थे। इस घटना में घायल अजय को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर दिल्ली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। आज इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के स्पेशल जज संजय गोयल ने सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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यह है मामला

कारोबारी अजय गुप्ता को बदमाशों ने चार साल पहले 24 सितंबर 2018 को उनके कोल्ड स्टोरेज में घुसकर गोली मारकर 60 लाख रुपए नकद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रुप से घायल हो गए थे। 17 दिन इलाज के बाद 10 अक्टूबर की रात उन्होंने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट की वारदात में शामिल मास्टरमाइंड रामवीर सिंह कुशवाह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामला जिला कोर्ट में चल रहा था। आज इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है, ये जघन्य अपराध है, इसलिए उन्होनें कोर्ट से मृत्युदंड की मांग की थी। वो इस मामले में वकील की सलाह पर हाईकोर्ट जा सकते हैं।

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