कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उनकी उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी. न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि सुनवाई के दौरान वह उपस्थित नहीं हो रहे थे.
दरअसल, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोकसभा ग्वालियर से बीजेपी ने विवेक नारायण शेजवलकर को प्रत्याशी बनाया था उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह मैदान में थे. चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया और शेजवलकर ने कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह को बड़े अंतर से हराया. वहीं चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अशोक सिंह ने 23 जुलाई 2019 को याचिका दायर की थी.
अशोक सिंह ने याचिका में तर्क दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी कर यह चुनाव जीता गया है. लिहाजा शेजवलकर का चुनाव निरस्त किया जाए. इस याचिका के चलते चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम और वीवीपैट मशीन रिलीज नहीं की गई थी. लेकिन याचिका खारिज होने से अब यह मशीन चुनाव आयोग को सुपुर्द कर दी जाएंगी.
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