कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार मनीष जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मामला गंभीर प्रकृति का है। समाज में इस तरह की धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
गृह मंत्रालय का असिस्टेंट ऑफिसर बताया, नौकरी के बहाने 8 लाख की ठगी
दरअसल, थाना जनकगंज पुलिस ने 4 जुलाई 2025 को अमित रावत की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी बहन की शादी के लिए उसने शादी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनाई थी। इसके बाद एक व्यक्ति मोहित सिंह बनकर उससे संपर्क में आया। जिसने खुद को गृह मंत्रालय का असिस्टेंट ऑफिसर बताया और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 8-9 लाख रुपये की ठगी कर ली।
प्रिंटिंग प्रेस से बन रहे थे फर्जी आईडी कार्ड
मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी का असली नाम मनोज श्रीवास है, जिसने फर्जी पहचान और फर्जी नियुक्तिपत्र का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेज़ तैयार करवाने में मनीष जैन नाम के व्यक्ति की भूमिका रही। जिसकी प्रिंटिंग प्रेस से ही सीबीआई अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र और फूड इंस्पेक्टर की फर्जी नियुक्तिपत्र तैयार कराए गए थे।
3 हजार में बन जाते थे नकली कार्ड
पुलिस ने मनीष जैन को 6 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मनीष ने यह स्वीकार किया कि उसने मनोज श्रीवास के कहने पर गूगल से आधार कार्ड और सीबीआई कार्ड डाउनलोड कर फर्जी डॉक्युमेंट तैयार किए और इसके बदले में तीन हजार रुपये भी लिए थे।
कोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए खारिज की याचिका
मनीष जैन की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया कि उसका इस अपराध से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है और वो एक प्रतिष्ठित नागरिक है। लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता,दस्तावेजों की कूटरचना और लाखों की ठगी को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट का कहना था कि ऐसे अपराध समाज में धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई में न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अभियोजन पक्ष अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
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