कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से भिंड के भजापा विधायक को बड़ी राहत मिली है। MP हाईकोर्ट ने विधायक नरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। बीते 27 दिसंबर को MPMLA कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक ने MP हाईकोर्ट जबलपुर में आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। विधायक के अधिवक्ता अवधेश तोमर ने कोर्ट को बताया कि मामले में फरियादी बाबूराम जामौर से तीनों आरोपियों का समझौता हो चुका है।
दरअसल मामला करीब 8 साल पहले का है,जब भिंड में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे थे। उस समय मामले के फरियादी बाबूलाल जामौर भी सदस्य के रूप में वार्ड 6 जवासा से अपना नामांकन दाखिल करना चाह रहे थे। लेकिन भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी मिथलेश कुशवाह अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में थी। आरोप है कि भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा, वर्तमान गोहद विधायक केशव देसाई और उनके समर्थकों ने बाबूराम जामौर को बीच रास्ते से अगवा कर लिया था और जंगल में ले गए जहां मारपीट के साथ जातिगत अपमान का किया, इस मामले में भिंड के देहात थाने में वर्तमान भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा,गोहद के कांग्रेस विधायक केशव देसाई सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न अपहरण और धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।
एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला लंबे समय से विचाराधीन है,न्यायालय ने पूर्व में भी आरोपियों को अपने बयान दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था,न्यायालय के आदेश पर पिछली सुनवाई के दौरान कांग्रेस के विधायक केशव देसाई पेश हुए थे लेकिन भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा कोर्ट के निर्देश के बावजूद दूसरी बार पेश नहीं हुए थे। जिसके चलते उनके खिलाफ MPMLA विशेष न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था,उन्हें 8 जनवरी को आवश्यक रूप से पेश होने के होने के निर्देश दिए थे। इसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने भिंड और ग्वालियर SP को भी निर्देशित किया था।
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