कमल वर्मा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) शहर में कलेक्टर के आदेश पर धारा 144 लगाई गई है। जिसका उल्लंघन करने वाले एक कोचिंग क्सासेस (Coaching Classes) पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। जहां भारी मात्रा में छात्र-छात्राए पढ़ाई करते मिले।

दरअसल, कलेक्टर रुचिका चौहान ने भीषण गर्मी को देखते हुए जिलेभर में शिक्षण संस्थान पर धारा 144 लगाई है। ताकि बच्चे भीषण गर्मी में लू और बीमारी शिकार न हो। इसलिए 15 जून तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने कलेक्टर के आदेश हवा में उड़ा दिए और अपनी मनमानी से शिक्षण संस्थान संचालित कर रहे हैं। शहर के पड़ाव स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कई कोचिंग संचालक आदेश का उल्लंघन करते हुए क्सासेस संचालित कर रहे हैं।

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आज प्रशासन को सूचना मिली कि लक्ष्मी बाई कॉलोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर में क्लास चल रही हैं। सूचना पर के आधार पर प्रशासन और पुलिस की सयुंक्त टीम मौके पर पहुंची तो देखा की एक कोचिंग (गर्ग क्लासेस) में बच्चे पढ़ रहे हैं और कड़ी धूप में ही घर जाएंगे। जिस पर टीम ने आदेश का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संचालक के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद अन्य कोचिंग क्लोसस संचालकों में हड़कंप मच गया है।

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