कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। 2020 में उपचुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल को कोर्ट ने राहत मिली है। MP-MLA कोर्ट ने 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर गोयल को जमानत दे दी है।
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दरअसल, मुन्नालाल गोयल ने उपचुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन करते हुए चुनावी कार्यक्रम किया था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आज मामले की सुनवाई के दौरान MP-MLA कोर्ट में चालान पेश हुआ। जहां कोर्ट ने 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर मुन्ना लाल गोयल को जमानत दे दी।
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