कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में एक व्यक्ति को खैर की लकड़ी चोरी करने के मामले में 12 साल बाद जिला अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. युवक 2010 में गुर्री वन क्षेत्र से लकड़ी काटकर ले जाते पकड़ा गया था, जबकि उसके साथ तीन साथी और थे जो फरार हो गए थे.
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, अभिषेक सिरोठिया के अनुसार 12 साल पहले 25 जुलाई 2010 को वन विभाग के कर्मियों ने लाखन सिंह को 80 किलो प्रतिबंधित खैर की लकड़ी से साथ पकड़ा था. इसके तीन साथी भाग गए थे. जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया. 2010 से कोर्ट में यह केस लंबित था. वहीं आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी लाखन को यह सजा सुनाई गई.
बता देंं कि वन क्षेत्रों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की कई शिकायत वन विभाग को मिलती है, लेकिन बहुत ही कम अपराधी पकड़ में आते हैं. साथ ही वन विभाग को इस दौरान आरोप सिद्ध करने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. फॉरेस्ट से जुड़े ज्यादातर अपराधों में आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाते है, लेकिन इस मामले में जांच टीम ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी को सजा दिलाई. लिहाजा यह मामला काफी चर्चा में है.
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