कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने परीक्षा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। दरअसल, नर्सिंग परीक्षाओं को कराने के लिए कोर्ट में अपील दायर की गई थी। कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को इस अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती है। अब 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी।
दरअसल, 28 फरवरी से प्रदेश में Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षाएं होनी थीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन परीक्षाओं के ठीक 24 घंटे पहले 27 फरवरी को ग्वालियर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाई थी।
शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाने की मांग की। उन्होंने कहा था कि अगर परीक्षा नहीं हुई तो कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया।
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बता दें कि याचिका में नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था अनट्रेड नर्सिंग छात्र मानवजाति के लिए घातक हैं। अब हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी।
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