कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) ने नर्सिंग परीक्षाओं (nursing exam) पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। ग्वालियर की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती है। वहीं इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। दरअसल, 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2023 के नोटिफिकेशन पर पुराने सत्र के छात्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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इन परीक्षाओं पर लगी रोक

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बता दें कि कुछ कॉलेजों ने सत्र 2019-20 और 2021-22 के लिए जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से इसी साल जनवरी में मान्यता हासिल की थी। विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान है कि पुराने सत्र के लिए मान्यता 3-4 साल बाद नहीं दी जा सकती है। बावजूद इन कॉलेजों के संचालकों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से सांठगांठ कर मान्यता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी।

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