कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर जिले (Gwalior) में बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर आरके गौतम हत्याकांड (Sub Inspector RK Gautam murder case) मामले में फैसला आ गया है। जिला न्यायालय ने मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नौ साल पहले 6 आरोपियों ने बहोड़ापुर पुलिस चौकी में घुसकर एसआई आरके गौतम की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर उनको गोली मारी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शेरा किरार उर्फ रवि और उसके दो साथियों का एनकाउंटर कर दिया था।
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दरअसल, मुरैना में जौरा रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप संचालक की लूट के साथ हत्या करने वाले शेरा किरार अपने साथियों के साथ ग्वालियर आ धमका था। उसने यहां भी ताबड़तोड़ वारदातें की थीं। ड्रग्स लेने के आदि शेरा और उसके साथियों ने 2 दिसंबर 2014 को शब्द प्रताप आश्रम के पास स्थित पुलिस चौकी में घर जाने की तैयारी कर रहे एसआई आरके गौतम को घेर लिया और उनकी सर्विस रिवाल्वर लूटने के साथ ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। बहोड़ापुर थाने में सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला दर्ज हुआ था।
कुछ दिन बाद पुलिस ने शेरा किरार को महाराजपुरा क्षेत्र में एनकाउंटर में मार डाला था। उसके 2 साथी रवि और विक्की का भी पुलिस ने एनकाउंटर किया था। लेकिन इस मामले में उसके तीन साथी सत्येंद्र, मनीष और अनूप नागर फरार हो गए थे, जिनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया। आज न्यायालय ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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