कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Congress leader Raja Patria) की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राजा पटेरिया के धारा 227 के उस आवेदन को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया था और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए थे।
दरअसल, पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक सभा के दौरान कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। राजा पटेरिया के अधिवक्ता ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने का आवेदन दिया था। आवेदन में पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं को गलत बताया था। उन्होंने आवेदन के जरिए आरोपमुक्त करने की मांग की थी। इस आवेदन पर पूर्व में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी थी। सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए राजा पटेरिया को आदेश दिया है कि उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश होना होगा, जिससे उनके खिलाफ आरोप तय किया जा सके।
गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2022 को पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक सभा के दौरान राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। उन्होंने कहा कि संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस … हराने के लिए तैयार रहो।
बीजेपी नेताओं ने दर्ज कराई थी FIR
राजा पटेरिया के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज कराई थी। पवई थाने में भी भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर किया था। गिरफ्तारी के बाद राजा पटेरिया ने अपने वकील के माध्यम से ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट (Gwalior Special Court) ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने जमानत खारिज करते हुए उन्हें 13 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, High Court ने भी राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज (Bail Petition Rejected) कर दी थी। बाद में उन्हें मुख्य पीठ जबलपुर से जमानत मिली थी।
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