कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) नगर निगम कमिश्नर (Municipal Commissioner) ने 6 अवैध कॉलोनियों (illegal colony) को नोटिस जारी किया है। दरअसल, इन कॉलोनियों में बिना अनुमति बिजली, पानी, सीवर और सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके चलते नोटिस जारी किया गया है। यह अवैध कॉलोनियां शहर के पिपरौली, सिथौली और केदारपुर में बसी हैं।

ग्वालियर के नगरीय क्षेत्रों में बन रहीं अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को नगर निगम ने एक आदेश जारी कर 6 अवैध कालोनियों में भूखंड बेचने-खरीदने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने एक आदेश जारी कर इन कालोनियों में भूखंडों का क्रय-विक्रय नहीं करने को कहा है।

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इन सभी कॉलोनियों में बिना अनुमति कराए गए पानी, बिजली, सड़क, सीवर आदि के निर्माण कार्यों के लिए भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया हैं। अब पुलिस में केस दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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आदेश में निगम कमिश्नर ने लिखा कि नगर, ग्राम निवेश और नगर निगम से कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई। कॉलोनियों का अवैध रूप से विकास किया जा रहा है। जिसके चलते मप्र कॉलोनी विकास नियम 2021 और नगर निगम विधान की धारा 292 के अंतर्गत कॉलोनाइजर/भूस्वामी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई हैं।

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