कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग छात्रा की अश्लील फेक फोटो वीडियो वायरल करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 6 साल की कठोर सजा और 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सुग्रीव धाकड़ को यह सजा सुनाई है, नाबालिग छात्र के अश्लील फोटो आरोपी ने वायरल किए थे, जिसके बाद नाबालिग ने क्राइम ब्रांच थाने में मामला दर्ज कराया था।
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दरअसल नाबालिग छात्रा अपनी मां के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाती थी। जुलाई 2021 में उसके व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर से उसके फोटो का गलत उपयोग करके फेक अश्लील फोटो और न्यूड वीडियो बनाकर मोबाइल पर भेजे गए। डर के कारण पीड़ित नाबालिग छात्रा ने अपना व्हाट्सएप नंबर डिलीट कर दिया। 3 अक्टूबर 2021 को उसकी चाची और ताऊ के व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से अश्लील फोटो और वीडियो भेजे गए।
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घटना के बाद पीड़ित नाबालिग छात्रा ने क्राइम ब्रांच में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर जांच में पाया कि गिरवाई थाने के अयोध्यापुरी इलाके में रहने वाले सुग्रीव धाकड़ ने यह वीडियो और फोटो वायरल किए थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर कोर्ट में पेश किया था जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।
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