कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को लेकर जल्दी सुनवाई से इंकार कर दिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन खारिज हो गया है। आवेदन के जरिये मामले की ट्रायल जल्द शुरू करने गुहार लगाई थी।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सुनवाई वहीं होगी। ट्रायल जल्द शुरू कराने का आवेदन हाईकोर्ट में लगाया जाए। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अब ग्वालियर हाईकोर्ट में नया आवेदन लगाएंगे। याचिकाकर्ता अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि ये इलेक्शन पिटीसन है, इसमें अलग-अलग इश्यू है, जिसका ट्रायल होना चाहिए, जबकि हाईकोर्ट ने ट्रायल नहीं की है, सिर्फ इलेक्शन पिटीसन माना है।
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया के खिलाफ एक चुनावी याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा निर्वाचन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज मामले को नामांकन भरते समय छुपाया है, इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए।
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