कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। पत्नी को सुसाइड के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला अदालत (District court) ने सिपाही दीपक चौहान को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सबूतों के आधार पर सज़ा सुनाई।

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2017 को दीपक की पत्नी सुषमा ने की थी खुदकुशी

दरअसल, 20 अप्रैल 2017 को सिपाही दीपक चौहान की पत्नी सुषमा ने खुदकुशी की थी। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। जिसमें सुषमा ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही थी। मायके वालों ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच करवाई, जिसमें सुसाइड नोट मृतिका सुषमा का ही निकला।

जिला अदालत ने सबूतों के आधार पर सुनाई सजा

आज मामले में की सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने पाया कि मृतिका ने जो आरोप लगाए थे वो सही पाए गए। अदालत ने सबूतों के आधार पर सिपाही दीपक चौहान को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सुनाई सजा।

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