कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिले के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा 144 लागू कर दी है, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।
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जारी आदेश के अनुसार ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीते 12 फरवरी को ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के जरिए हर्ष फायरिंग से जुड़ी गंभीर शिकायते की गई थी।
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विंग कमांडर स्टेशन एयरफोर्स सेफ्टी और इंस्पेक्शन ऑफिसर एयरफोर्स स्टेशन के जरिए संभाग आयुक्त से इसकी शिकायत की थी। एयर फोर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल से एक किलोमीटर की रेंज के अंदर हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए पत्र लिखा था। रेंज क्षेत्र में आए दिन होने वाले हर्ष फायरिंग के चलते असुरक्षा की संभावना जताई थी। संभाग आयुक्त के निर्देश पर ग्वालियर कलेक्टर ने सख्त कदम उठाते हुए अब जिले में हर्ष फायरिंग को लेकर धारा 144 लागू कर दी है।