कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट ने दुष्कर्म और ठगी सहित अन्य मामलों के आरोपी तांत्रिक को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी तांत्रिक ने पीड़ित परिवार के ऊपर जिन्न का साया बताकर घर की महिलाओं का शारीरिक शोषण किया, परिवार से लाखों रुपए ऐंठे, बच्चों और पुरुषों को लोहे के सरिए से दाग कर प्रताड़ित किया था. पीड़ित परिवार की शिकायत पर साल 2017 में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई है.

पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां दिलीप धाकड़ और उसके सहयोगी अरविंद नरवरिया सिटी सेंटर की एक पॉश कॉलोनी में तंत्र विद्या का धंधा चला रहे थे. इनके चंगुल में एक परिवार आ गया. जिनके साथ तंत्र विद्या के नाम पर यह उन्हें धोखा देने लगे और 30 लाख से अधिक रुपए उस परिवार से ठगने के साथ गाड़ी और कई ऐशो-आराम के सामान ले लिए. तांत्रिक ने परिवार पर जिन्न का साया बताया और घर में पूजा अनुष्ठान के नाम पर घर की सास और बहू को घण्टों तक नग्न अवस्था में बैठाकर रखा था.

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साथ ही पूजा का भय दिखाते हुए उनका शारीरिक शोषण यानी कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी तांत्रिक यहीं तक नहीं रुका उसने पीड़ित महिला के साथ उनके ससुर, पति, देवर, घर के छोटे बच्चे को भी लोहे की गर्म सलाखो से दागा. एक साल तक वह परिवार के साथ इसी तरह ज्यादती करता रहा. जब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण की हद पार हो गई, तब पीड़ित परिवार को अहसास हुआ कि तांत्रिक उनके साथ धोखेबाजी कर रहा है.

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जिसके बाद पीड़ित परिवार ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस से 16 अक्टूबर 2017 को मामले की शिकायत की. जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी तांत्रिक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. जब पुलिस ने आरोपी तांत्रिक से पूछताछ की थी तो तांत्रिक ने बड़ा खुलासा किया. तांत्रिक तंत्र विद्या के नाम पर बड़ी ठगी करता था. लिहाजा पुलिस ने धोखाधड़ी दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में तांत्रिक पर केस दर्ज किया. इसके बाद न्यायालय में चालान पेश हुआ. आरोपी 2017 से जेल में है. कोर्ट ने आरोपी तांत्रिक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 11 हजार 500 का अर्थदंड भी लगाया है.

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