कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में कॉपरेटिव सोसाइटियों में राजनीतिक नियुक्तियां फिलहाल नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा आदेश देते हुए सोसाइटियों में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कॉपरेटिव सोसाइटी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है।

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दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कॉपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें दलील दी गई है, कॉपरेटिव सोसाइटी की बैंकों में चुनाव नही होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अकेले ग्वालियर-चंबल अंचल में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। क्योंकि प्रशासक मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। साथ ही सत्ताधारी पार्टी अपने जुड़े लोगों को ऑबलाइज करने के लिए नियुक्तियां करने जा रही है, जो कॉपरेटिव सोसाइटी के संविधान के खिलाफ है।

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बता दें कि प्रदेश में 38 जिलो में 2012 से कॉपरेटिव सोसाइटी बैंकों में चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने उस पदों पर प्रशासकों को 2015 से नियुक्त कर दिया है। नियम के मुताबिक प्रशासक छह महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रशासक सालों से नियुक्त हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 4524 पैक्स समितियों में से 4400 से आधिक संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त है। बहरहाल अब इस जनहित याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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