कपिल शर्मा, हरदा। जीएसटी विभाग (Goods and Services Tax) ने 50 से अधिक वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टर्स, अस्पताल, निजी स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट-होटल संचालकों को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 5 जुलाई तक कारोबार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नोटिस मिलने से इन व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार जीएसटी टैक्स बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए पूरे मध्यप्रदेश में एक मुहिम शुरू की है, जिसमे पंजीयन के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरदा जिले में भी अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं।

जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर निर्मल परिहार ने बताया कि हरदा जिले में ऐसे कई व्यापारी है जो बिना जीएसटी पंजीयन के व्यापार कर रहे हैं और शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे 50 से अधिक व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें वेयर हाउस संचालक, ट्रांसपोर्टर, अस्पताल, होटल , रेस्टोरेंट संचालक शामिल है। वहीं नोटिस जारी होते ही व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर परिहार ने बताया कि जीएसटी कमिश्नर से जारी सर्कुलर के अनुसार व्यापारियों को 5 जुलाई तक जीएसटी पंजीयन/नामांकन कराना अनिवार्य है।

क्या कहता है प्रावधान

जीएसटी अधिनियम की धारा- 24 में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है। जिसमें करयोग्य सेवाओं के प्रदाय पर एक वित्तीय वर्ष में रुपए 20 लाख से अधिक टर्नओवर पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। वहीं गुड्स के मामले में टर्नओवर की लिमिट रुपए 40 लाख से अधिक है।

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