कपिल शर्मा, हरदा। मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सिराली थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने सोमवार को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक जतिन दुबे ने बताया कि 19 मई 2019 को सिराली क्षेत्र के गांव में एक मजदूर परिवार खेत में बने टप्पर में रहता था और दूसरे के यहां फसल की रखवाली का काम करता था। मजदूर अपने नाबालिब बेटी और दो बच्चों को छोड़कर काम पर गया था। इसी दौरान रात 11 बजे आरोपी रामसिंह पिता दादू कोरकू (20 वर्ष) निवासी सुंदरपानी आया और नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसे खेत में ले जाकर उसका बलात्कार किया था। वहीं इसके बाद आरोपी लड़की को बस से नर्मदापुरम ले गया और वहां पर किराए के कमरे में रखा था। जहां पर उसने उसका शारीरिक शोषण किया।

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इसके बाद 2 जून 2019 को आरोपी ने नाबालिग को गांव के पास छोड़कर भाग गया। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। सिराली पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर आरोपी रामसिंह के खिलाफ धारा 363, 376, 376 ( 2) एन, भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच में लिया।

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इसके बाद अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माना तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने इस संबंध में जानकारी दी।

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