कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय करने की मांग को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुवनाई करते हुए इलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आयोग से इस मामले में 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.
बता दें कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उसी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमिशन नोटिस जारी किया है.
याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से मेयर, विधायक और सांसदों के चुनाव में खर्च की सीमा तय की गई है, उसी प्रकार पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों की चुनाव में खर्च की सीमा तय की जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय करने से चुनाव में और पारदर्शिता आएगी.
पंचायत चुनाव में खर्च सीमा तय नहीं होने से उम्मीदवार भारी- भरकम खर्च कर मतदाताओं को भी प्रलोभन देते हैं. अभी पंचायत चुनावा में खर्च की सीमा तय नहीं है. जिला जनपद सदस्य से लेकर पंच, सरपंच के उम्मीदवार प्रचार में मनमानी खर्च करते हैं. अभी तक इस पर आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है.
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