कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेशभर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर परीक्षा पर रोक लगा दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया हैं। साथ ही न्यायालय ने जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को तलब करते हुए अगली सुनवाई 4 जनवरी तय की है।
दरअसल, प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन ने बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता समाप्त की है। इस बीच जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा को लेकर 19 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए टाइम टेबल जारी किया था। जिसके चलते आयोजित हो रही परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिनकी संबद्धता समाप्त हो चुकी थी और उनमें पढ़ने वाले वह छात्र जिनका नामांकन नहीं हुआ था। उन सभी को परीक्षा में शामिल किया गया।
इस फर्जीवाड़े को लेकर ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच में एक जनहित याचिका दायर करते हुए रोक लगाने के साथ जांच की मांग की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया।
साथ ही आयोजित हो चुके दो पेपर में शामिल हुए सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को सील्ड करने के भी निर्देश दिए है। वहीं आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में दस्तावेजों के साथ तलब किया है। गौरतलब है कि अधिसूचना के मुताबिक 1 और 6 दिसंबर को बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के दो पेपर की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है। वहीं आगे की परीक्षा पर रोक लगाई गई है।
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