कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावट को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि “भिंड मुरैना के लिए ये कहानी कौन सी नई है, यहां तो पहले से ही यह सब चला आ रहा है। त्योहारी सीजन में नकली खोवा, नकली दूध बनाने का ठेका इन्हीं के पास तो होता है। पूरे हिंदुस्तान के लिए नकली खोवा और दूध यही बनाते हैं, त्योहार आया नहीं की बनाकर बेचना शुरू”
दरअसल, ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावट के कारोबार को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने चंबल संभाग के सभी 9 जिलों के कलेक्टरों को इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट पेश न होने पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि “कलेक्टर जड़ तक पहुंच कर कार्रवाई करें, सिर्फ चुनाव में व्यस्त होकर ना रहे।”
आपको बता दें कि स्वर्गीय एडवोकेट उमेश बहरे ने ग्वालियर हाई कोर्ट में मिलावटखोरी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने दिशा निर्देश जारी किए थे। HC के आदेश के बावजूद मुख्य सचिव ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर यह सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। जिले के सभी कलेक्टरों को रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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