कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन के सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने शाहवान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शाहवान पर देशद्रोही गतिविधियों के गंभीर आरोप है। इस मामले में अब तक छानबीन चल रही है, इसलिए भी जमानत नहीं मिल सकती है।

दरअसल, एनआईए ने 13 मार्च 2022 में शाहवान खान को भोपाल से गिरफ्तार किया था। शहवान बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन का सदस्य है। NIA ने आरोपी के पास से जिहादी साहित्य, फर्जी दस्तावेज और आपत्तिजनक साम्रगी जब्त की थी।

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प्रतिबंधित संगठन से जुड़े बांग्लादेशियों की निशानदेही पर शाहवान खान की गिरफ्तारी हुई थी। राजधानी भोपाल के जिला सत्र न्यायालय से जमानत न मिलने पर हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। आज गुरुवार को इस मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बैंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने शाहवान खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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